दिल्ली नगर निगम के मेयर का चुनाव अब 16 फरवरी को नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 17 फरवरी को करेगा. शीर्ष अदालत का कहना है कि संवैधानिक प्रावधानों से ये बात स्पष्ट है कि मनोनित पार्षदों को मेयर चुनाव में वोटिंग का हक नहीं है.
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि नामित पार्षद(एल्डरमैन) मेयर चुनाव में वोट नहीं डाल सकते हैं. संविधान में इसको लेकर पूरी स्पष्टता है. उप राज्यपाल की ओप से पेश हुए ASG संजय जैन ने कोर्ट में कहा कि 16 फरवरी को चुनाव हो रहे हैं, एल्डरमैन के वोट डालने के मामले पर हम बहस करना चाहते हैं.
आम आदमी पार्टी की तरफ से मनु सिंघवी ने कहा कि चुनाव होना चाहिए. मुख्य न्यायाधीश ने ये दोहराया कि नामित पार्षद वोट नहीं डाल सकते हैं. सिंघवी ने कोर्ट को जानकारी दी कि रविवार शाम दिल्ली के मुख्यमंत्री को जानकारी मिली कि 16 फरवारी को चुनाव हैं. अब सुप्रीम कोर्ट में 17 फरवरी को मामले की सुनवाई होगी.