उत्तराखंड सरकार की तरफ से प्रदेश के किसानों की आर्थिक हालातों में सुधार के लिए किसान पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। उत्तराखंड सरकार की इस योजना के तहत 60 वर्ष और 60 वर्ष से अधिक आयु के किसानों को 1 हजार रु प्रति महीने तक की पेंशन प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी।
उत्तराखंड सरकार की इस पेंशन योजना का फायदा केवल उन्हीं किसानों को दिया जाएगा जो है। अगर आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं अगर हम उत्तराखंड सरकार की किसान पेंशन योजना की पात्रता की बात करें, तो आवेदक की आयु 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। उत्तराखंड की सरकार की इस योजना का फायदा केवल वही किसान ले सकता है।
खेत 4 एकड़ से अधिक है, तो आपको इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। इसके साथ ही अगर किसान किसी अन्य सरकारी योजना का फायदा ले रहा है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उत्तराखंड सरकार की इस किसान पेंशन योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो फिर आपको इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होगी। आवेदक करता के पास आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, जमीन का शपथ पत्र होना बेहद आवश्यक है।