महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को ब्लैकमेल करने और उनसे पैसों की वसूली करने के मामले में मुंबई पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था।
मुख्य आरोपी सटोरिया अनिल जयसिंघानी है जो अब अपने खिलाफ एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा है। हाईकोर्ट में उसने दलील दी है कि उसकी गिरफ्तारी अवैध है।
मामले में आरोपी अनिल जयसिंघानी और उनके रिश्तेदार निर्मल जयसिंघानी को 20 मार्च को गुजरात से गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले जयसिंघानी की बेटी अनिश्का को 16 मार्च को एक आपराधिक मामले में हस्तक्षेप करने के लिए अमृता फडणवीस को एक करोड़ रुपये की पेशकश करने के लिए गिरफ्तर किया था।
याचिका में, अनिल जयसिंघानी ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी क्योंकि उन्हें कानून के प्रावधानों के अनुसार गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया था। दोनों याचिकाकर्ताओं को उनकी गिरफ्तारी के 36 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जो सीआरपीसी प्रावधानों और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।