रिपोर्ट – आकाश उर्फ अक्की भईया संवाददाता
बिधूना औरैया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शवांतिचंद्रा के निर्देशन में मंगलवार को ग्राम कुरपुरा में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में जहां कानून के विविध प्रावधानों के बारे में अवगत कराया गया वहीं लोक अदालत के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर कोरोना से बचाव के उपाय बताए गए।इस अवसर पर घरेलू हिंसा नशाखोरी दहेज आदि सामाजिक बुराइयों से दूर रहने के साथ बच्चों को शिक्षित संस्कारित बनाने को कहा गया। वरिष्ठ पीएलवी राघवेन्द्र प्रताप सिंह गौर ने लिंग भेद न किये जाने के साथ बालिकाओं को भी शिक्षित एवं जागरूक बनाने को कहा। उन्होंने आपस के छोटे पूरे वाद विवादों को मिल बैठकर निपटाये जाने को कहा। उन्होंने प्री लिटिगेशन के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इससे पति पत्नी के बीच चल रहे वादों के निस्तारण में मदद मिलती है। उन्होंने कहा तीन लाख रुपए से कम आय के लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता पाने का अधिकार है।कहा प्राधिकरण का मंशा है कि समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को भी न्याय मिले। वरिष्ठ पीएलवी देवेन्द्र प्रताप सिंह सेंगर ने शासन की जनहितकारी योजनाओं के साथ लोक अदालत के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने 13 मई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने का अनुरोध किया। इस अवसर पर राजस्व निरीक्षक जगदेव सिंह यादव ने राजस्व संबंधी योजनाओं की जानकारी देने के साथ 60 वर्ष से अधिक उम्र के महिलाओं पुरुषों को वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन किए जाने को कहा ।उन्होंने देवी आपदा या दुर्घटनाओं में मृत हुए लोगों को का अनिवार्य रूप से पोस्टमार्टम कराए जाने को कहा। कहा बिना पोस्टमार्टम कराए पीड़ित परिवार को शासन द्वारा कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल सकती है।उन्होंने कहा दावे के लिए शासन ने 45 दिन की जगह 3 माह का समय आवेदन के लिए किया गया है ।उन्होंने प्रशिक्षित चिकित्सकों से ही उपचार कराने के अलावा शासन की योजनाओं का लाभ लेने को कहा।इस अवसर पर गौरीशंकर शाक्य,भीमसेन, रामनरेश, वीरेंद्र सिंह शाक्य, अमन कुमार राजा, गौरव ,अंकुर, अभी, आकाश, बलराम सिंह, अभिषेक, रघुवीर सिंह, नितेश, सुभाष चंद्र, छविराम आदि मौजूद थे।