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पालिका अध्यक्ष प्रत्यासी को केवल प्रचार के लिए 3 वाहनों की अनुमति  _________

जसवंतनगर (इटावा)। नगर पालिका के चुनाव में अध्यक्ष और सभासद प्रत्याशियों को प्रचार प्रसार में वाहनों के उपयोग को लेकर बाकायदा अनुमति लेनी पड़ेगी तथा अनुमन्य वाहनों पर ही झंडा, चुनाव चिन्ह और स्टीकर आदि लगाए जा सकेंगे।

     राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी इटावा ने वाहनों के प्रयोग को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं।
  दिशा निर्देश में बताया गया है कि नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी और उनके समर्थकों को प्रचार प्रसार के लिए कुल तीन वाहनों तक कीअनुमति होगी। वाहनों की अनुमति के लिए उप जिलाधिकारी जसवंत नगर के पास उन्हें आवेदन करना होगा,तदोपरांत जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी द्वारा वाहन पास जारी किये  जायेगे।
   पालिका अध्यक्ष पद का प्रत्याशी प्रचार प्रसार के लिए तीन वाहनों तक की अनुमति ले सकता है। सदस्य पद का उम्मीदवार  केवल एक वाहन प्रचार प्रसार में प्रयोग कर सकते हैं ।मतदान दिवस और मतगणना के लिए अध्यक्ष पद प्रत्याशी को केवल एक वाहन की अनुमति दी जाएगी।
प्रत्याशियों को प्रचार दौरान अनुमन्य वाहनों का खर्चा अपने चुनाव व्यय में दिखाना होगा। यह भी बताया गया है कि प्रत्याशियों को जारी किए वाहन पासों को उन्हें अपने गाड़ी के फ्रंट शीशे पर लगाना होगा, ताकि उनके वाहन की अधिकारी चेकिंग कर सकें। जारी किए गए वाहन पैसों की लिस्ट पुलिस अधिकारियों को दी जाएगी, ताकि बिना वाहन पास के कोई गाड़ी प्रचार प्रसार में भाग न ले सके।
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  1. *वेदव्रत गुप्ता