Fri. Feb 14th, 2025

मुंबई:  बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से अहम सवाल पूछा है। अदालत में चीफ जस्टिस आलोक अराधे और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की खंडपीठ ने एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान सरकार से पूछा कि प्लास्टिक के फूलों को प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची में क्यों शामिल नहीं किया गया है? अदालत ने पूछा कि क्या इन फूलों को रिसाइकिल किया जा सकता है या वे बायोडिग्रेडेबल श्रेणी में आते हैं?

सरकार प्लास्टिक के फूलों का इस्तेमाल रोकने का निर्देश दे
प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध से जुड़े एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत ने बुधवार को केंद्र सरकार से पूछा कि सूची में प्लास्टिक के फूलों को क्यों शामिल नहीं किया गया। ग्रोवर्स फ्लावर काउंसिल ऑफ इंडिया (GFCI) ने याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट से केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की। याचिकाकर्ता की अपील है कि अदालत केंद्र को प्लास्टिक के फूलों का इस्तेमाल रोकने का निर्देश दे।

क्या प्लास्टिक के फूलों को ‘प्रतिबंधित सामान सूची’ में नहीं रख सकते
केंद्र सरकार की तरफ से दाखिल हलफनामे के अवलोकन के बाद चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पूछा, क्या केंद्र सरकार को यकीन है कि प्लास्टिक के फूलों का पुनर्चक्रण किया जा सकता है? केंद्र सरकार की अधिसूचना का जिक्र कर अदालत ने पूछा कि एकल उपयोग वाले ऐसे प्लास्टिक जिन्हें रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, उनकी सूची बनाकर इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। ऐसे में क्या प्लास्टिक के फूलों को इस सूची में शामिल नहीं किया जा सकता?

By Editor