राज्य सरकार इस बार प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में दीपावली मेले का आयोजन कराने जा रही है। यह मेला 28 अक्तूबर से शुरू होकर चार नवंबर को समाप्त होगा। प्रभारी अपर मुख्य सचिव नगर विकास मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया है।
शासनादेश में कहा गया है कि मेले के आयोजन के लिए शहरों में पर्याप्त व समुचित स्थान का चयन किया जाएगा। इसमें पटरी विक्रेताओं के लिए उपयुक्त स्थान चिह्नित किया जाएगा। इसमें फूड स्टाल, मनोरंजन के झूले आदि व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मेला स्थल के पास पार्किंग की समुचित व्यवस्था की जाएगी।
स्ट्रीट वेंडर के लिए समुचित स्थान की व्यवस्था की जाएगी। इसका मकसद पटरी दुकानदों का कारोबार बढ़ाना है। पटरी दुकानदारों को इसके लिए समुचित स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। साथ में फूड स्टाल व बच्चों के लिए सुरक्षित प्रकार के झूले आदि भी लगवाए जाएंगे। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए मंच की व्यवस्था की जाएगी।
मेले को आकर्षक बनाने के लिए सेल्फी, सेल्फी विद ग्रेट लीडर्स और विभिन्न प्रकार के पोस्टर, स्लोगन आदि की प्रगतियोगिताएं आयोजित कराई जाएंगी। मेला स्थल पर सफाई की विशेष व्यवस्था की जाएगी। कोविड से बचाव के भी जरूरी उपाय किए जाएंगे। स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के एक डेडीकेटड पंजीकरण डेस्क की व्यवस्था भी की जाएगी।
प्रत्येक शहर में इसके लिए डीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय इसके सदस्य सचिव होंगे। एसएसपी, एसपी, सीएमओ, ईओ, जिला सूचना अधिकारी व डीएम द्वारा नामित एक अधिकारी इसका सदस्य होगा। मेला स्थल का चयन 16 अक्तूबर से शुरू कर दिया जाएगा।