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मथुरा बालिका से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा

सात वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले को एडीजे विशेष न्यायालय पोस्को एक्ट प्रथम विपिन कुमार ने 20 वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अभियुक्त गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में निरुद्ध है। शासन की ओर से इस मामले की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता अभिषेक कुमार सिंह द्वारा की गई।

मगोर्रा थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 7 वर्षीय बच्ची 26 सितंबर 2017 को अपने घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान उसके पड़ोस में रहने वाला योगेश कुमार जाट पुत्र वीरेन्द्र सिंह उसे जंगल में उठा कर ले गया था। परिजनों ने जब बच्ची की तलाश की तो वह उन्हें लहूलुहान हालत में जंगल की झाड़ियों के बीच पड़ी मिली थी। बच्ची के परिजनों ने मगोर्रा पुलिस को इसकी सूचना दी थी। बच्ची के पिता की तहरीर पर मगोर्रा पुलिस ने योगेश के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज उसे गिरफ्तार किया था। चिकित्सीय परीक्षण में बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने योगेश के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।