केंद्र के टीकाकरण अभियान ने देश के नागरिकों को दो गुटों में बांट दिया है। एक गुट वह है जिनके कोविशील्ड का टीका लगाया गया है और ये लोग देश-विदेश में कहीं भी बिना रोकटोक आ और जा सकते हैं।
वहीं दूसरा गुट कोवॉक्सिन वाले लोगों का है, जिनकी आवाजाही पर प्रतिबंध लगा हुआ है। यह टिप्पणी मंगलवार को केरल हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए की।
दरअसल, हाईकोर्ट एक ऐसे व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जो सऊदी अरब में नौकरी करता था और कोवॉक्सिन लगवाने के कारण उसे वापस जाने की अनुमति नहीं मिल रही है।
कोर्ट ने कहा कि वह यह आदेश नहीं देगा कि केंद्र याचिकाकर्ता को तीसरी डोज दे, लेकिन यह आदेश दे सकता है कि केंद्र एक महीने के अंदर याचिकाकर्ता की समस्या का समाधान करे। उन्होंने कहा कि ऐसा ही एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। उस मामले में केंद्र ने कहा है कि वह विश्व स्वास्थ्य संगठन की मान्यता का इंतजार कर रहे हैं। कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई पांच नवंबर को करेगा।