वसूली के एक मामले में फरार चल रहे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को अब यहां की एक अदालत ने भी फरार घोषित कर दिया है। अदालत के आदेश के बाद जुहू स्थित उनके फ्लैट के बाहर एक नोटिस चिपका दिया गया है।

वकील के इस खुलासे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह से जांच में सहयोग करने को कहा है। कोर्ट ने फिलहाल परमबीर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और उनसे पूरे मामले की जांच के दौरान सहयोग बरतने के निर्देश दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मामले में सीबीआई और महाराष्ट्र डीजीपी को नोटिस भी जारी किया गया है। इसके तहत परमबीर सिंह के खिलाफ फिलहाल कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट अब इस मामले में छह दिसंबर को अगली सुनवाई करेगा।

इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए गठित जस्टिस केयू चांदीवाल आयोग ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के हस्ताक्षर को लेकर हलफनामा दाखिल करने को कहा। देशमुख की वकील अनीता केसालिनो ने आयोग से कहा था कि सिंह द्वारा आयोग को दिए गए दो अलग-अलग दस्तावेज में हस्ताक्षर अलग-अलग हैं।

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