औरैया,कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को मिलेगी अनुग्रह सहायता

*कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को मिलेंगी 50 हजार की अनुग्रह धनराशि*

ए, के, सिंह संवाददाता

औरैया _अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रेखा एस चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 संक्रमण से मृतकों के परिजनों को 50 हजार रूपये की धनराशि अनुग्रह सहायता के तौर पर प्रदान की जा रही है। अपर जिला अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम परिजन को 50 हजार की अनुग्रह सहायता राशि दी जाएगी भले ही उसे राज्य सरकार या केंद्र सरकार की किसी अन्य कल्याणकारी योजना में कोई सहायता धनराशि उपलब्ध कराई गई हो।अपर जिलाधिकारी ने अति महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु की दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु का कारण कोविड-19 संक्रमण अंकित होना अनिवार्य नहीं होगा। किसी भी आवेदक को इस आधार पर अनुग्रह सहायता राशि देने से इनकार नहीं किया जाएगा की मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु का कारण कोविड-19 अंकित नहीं है। यदि परिजनों द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से हुई मृत्यु के संबंध में अन्य अभिलेख (जैसे आरटी-पीसीआर रिपोर्ट/ मोलीक्यूलर टेस्ट/आरएटी या क्लिनिकली डिटरमाइंड थ्रू इन्वेस्टिगेशन) प्रस्तुत किए जाते हैं तो इन जांच एवं रिपोर्ट अथवा चिकित्सालय के प्रमाण पत्र के आधार पर भी मृतक के परिजनों को 50 हजार की अनुग्रह सहायता धनराशि दी जाएगी।उन्होंने बताया कि मृतक के परिजन राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट पर दिए गए ऑप्शन से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आफलाइन माध्यम की बात करें तो आवेदन करने के लिए जनपद में कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों द्वारा 50 हजार रुपए प्रति मृतक अनुग्रह सहायता प्राप्त किए जाने के लिए प्रभावित परिजन समस्त संबंधित प्रपत्रों( आरटी पीसीआर/ एंटीजन रिपोर्ट/ सिटी स्कैन की रिपोर्ट, जिससे कोविड-19 प्रमाणित होता है, मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति, आधार कार्ड मृतक एवं आवेदक, उत्तराधिकारी होने का साक्ष्य तथा आवेदक का बैंक खाता विवरण की छाया प्रति) सहित किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक जिलाधिकारी औरैया कार्यालय में स्थित आपदा कंट्रोल रूम कक्ष संख्या 11 में आवेदन कर सकते है

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