प्रधानमंत्री स्वनिधि के तहत रेहड़ी-पटरी, ठेला, फल-सब्जी, लॉन्ड्री, सैलून वाले हॉकर्स लोन हासिल कर सकते हैं. पीएम स्वनिधि योजना को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लॉन्च किया है.
पीएम स्वनिधि स्कीम में मिलने वाले लोन का नियमित पुनर्भुगतान करने पर 7 फीसदी सालाना की ब्याज सब्सिडी का प्रावधान है. साथ ही निर्धारित डिजिटल लेनदेन करने पर सालाना 1,200 रुपये तक का कैशबैक आगे फिर से ऋण पाने की पात्रता भी प्रदान की गई है. लाभार्थी के बैंक अकाउंट में तिमाही के आधार पर ब्याज सब्सिडी को भेजा जाएगा.
पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन के लिए https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/ या मोबाइल ऐप की मदद से आवेदन किया जा सकता है. देशभर में फैले कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के जरिए भी लोन के लिए अप्लाई किया जा सकता है.
सड़कों पर रेहड़ी लगाकर व्यापार करने वाले ज्यादातर विक्रेता बहुत कम लाभ पर अपना व्यवसाय करते हैं. इस योजना के तहत ऐसे विक्रेताओं को लघु ऋण से न केवल बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, बल्कि उन्हें आर्थिक प्रगति करने में भी मदद मिलेगी.