Tuesday , October 29 2024

इटावा गैरकानूनी प्रलोभन सामग्री जब्त किए जाने की शर्त के अधीन होगी*

*गैरकानूनी प्रलोभन सामग्री जब्त किए जाने की शर्त के अधीन होगी*

*इटावा- जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी श्रुति सिंह ने भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों के अनुक्रम में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु सूचित किया है कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु जांच के दौरान यदि अभ्यार्थी,उसके एजेंट या पार्टी कार्यकर्ताओं को ले जाने वाले किसी वाहन में ₹50000 से अधिक की नकदी पाई जाती है या वाहन पोस्टर या निर्वाचन सामग्री या कोई ड्रग्स,शराब,हथियार अथवा ₹10000 के मूल्य से अधिक की ऐसी उपहार वस्तुएं ले जाई जा रही हैं जिनका इस्तेमाल निर्वाचकों को प्रलोभन दिए जाने के लिए किए जाने की संभावना हो या वाहन में कोई अन्य गैरकानूनी वस्तुएं पाई जाती हैं तो वे जब्त किए जाने की शर्त के अधीन होगी।*