Friday , November 22 2024

पीपीएफ खाते से जुड़े ये नियम जिनके अंतर्गत आपको भी नहीं मिलेगा ब्याज, जरुर जानिए

पब्लिक प्रोविडेंट फंड  में लोग जमकर निवेश करना पसंद करते हैं. इसका सबसे बड़ा कारण है कि यह निवेश के सेफ ऑप्शन के साथ-साथ बेहतर रिटर्न की सुविधा भी देता है. बेहतर रिटर्न के कारण कई बार लोग एक से ज्यादा पीपीएफ खाता खुलवा लेते हैं.

वित्त मंत्रालयने एक सर्कुलर जारी करके बताया है कि दोनों अकाउंट को केवल खास परिस्थिति में मर्ज किया जा सकता है और कुछ अकाउंट को सरकार मर्ज करने की परमिशन नहीं देता है. ऐसे में दूसरे खाते को क्या होगा तो चलिए हम आपको इस सवाल का जवाब देते हैं-

वित्त मंत्रालय के नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति दो पीपीएफ खाते नहीं खुलवा सकता है. अगर किसी व्यक्ति ने 12 दिसंबर 2019 के बाद दो पीपीएफ अकाउंट खुलवाया है तो उसे वह दूसरा अकाउंट बंद कर देना होगा.

आपको बता दें कि पीपीएफ खाते के बनाए गए नियमों के अनुसार आप केवल एक ही खाता खुलवा सकते हैं. कई बार लोगों को सही जानकारी नहीं होती है. इस कारण वह दूसरा पीपीएफ खाता (PPF Account) खुलवा लेते हैं. मर्ज करने की स्थिति में एक अकाउंट के सारे पैसे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे. बता दें कि पीपीएफ खातों में 7.1 प्रतिशत का रिटर्न मिलता है.