*जेल में बंद कैदियों को बड़ी राहत, अब परिजन कर सकेंगे मुलाकात.. इन बातों का रखना होगा ध्यान*
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण मामलों में कमी के चलते अब पूर्व की भांति आम जीवन सुचारू ढंग से चलने लगा है। शासन ने कैदियों से जेल में परिजनों की मुलाकात को बुधवार को बहाल कर दिया है। अब यूपी के सभी कारागारों विभिन्न अपराधों में सजा काट रहे बंदियों से उनके परिजन मुलाकात कर सकेंगे। प्रदेश सरकार ने इसकी अनुमति जेल प्रशासन को दे दी है। हालांकि, मुलाकात करने वाले व्यक्ति को 72 घंटे पूर्व की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। इस संबंध में विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन सुरेश कुमार पांडेय ने प्रदेश के सभी जेल अधीक्षकों को आदेश दे दिया है।
*इन शर्तों के साथ कैदियों से होगी मुलाकात*
विशेष सचिव द्वारा पुलिस महानिदेशक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं को जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए प्रदेश के कारागार में बंद कैदियों से मुलाकात पर लगी रोक कुछ शर्तों के साथ हटा ली गई है। सप्ताह में किसी एक व्यक्ति से ही बंदी मिल सकेगा। वहीं उस व्यक्ति के लिए वैक्सीन की डबल डोर जरूरी है बिना डबल डोज के कैदी से मिलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इन शर्तों को पूरा करने वाले परिजनों की बंदियों से मुलाकात करा दी जाएगी। क्योंकि कैदियों के परिजनों द्वारा लंबे समय से मुलाकात पर रोक हटाने की मांग की जा रही थी। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने कैदियों को बड़ी राहत दी है।
*सप्ताह में एक बार मिलने की अनुमति*
बता दें कि जेल में बंद कैदियों से मुलाकात करने के लिए परिजनों को जेल पर आकर पहले पजिस्ट्रेशन कराना होगा। अपना ब्यौरा मुलाकात रजिस्टर में दर्ज कराना होगा। कैदियों से मुलाकात से पहले परिजन को 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी। डबल डोज का सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। इसके बाद जो भी परिजन शर्तों को पूरा करेगा उसे शिफ्टवाइज 50-50 की संख्या में मिलने के लिए बुलाया जाएगा। कोरोना महामारी की वजह से केवल एक ही रिश्तेदार या दोस्त को सप्ताह में केवल एक बार मिलने की अनुमति दी गई है। जेल परिसर में ज्यादा भीड़ एकत्रित ना हो इसके लिए ऐसा निर्णय लिया गया है।