राज्य के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि मुंबई में 1 मई से ‘सभी के लिए पानी नीति’ लागू की जाएगी, जिसके तहत मुंबई के प्रत्येक नागरिक को पानी मिल सकेगा. साथ ही झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोग जिन्हे काफी मशक्कतों के बाद पानी नसीब होता है.
उन्होंने आगे कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार, प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित पेयजल का अधिकार है. इसे ध्यान में रखते हुए, बीएमसी ने जल आपूर्ति के संबंध में यह नीति तैयार की जिसके तहत मानवीय दृष्टिकोण से मुंबई के प्रत्येक नागरिक को कनेक्शन उपलब्ध होंगे.
यह नीति 1964 के बाद निर्मित सभी सहनशील संरचनाओं के साथ-साथ केंद्र सरकार की जमीनों पर झुग्गी-झोपड़ियों के लिए पानी के कनेक्शन को कवर करेगी, जिसमें रेलवे, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और मुंबई बंदरगाह ट्रस्ट शामिल हैं.
भूमि मालिकों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर हैं, साथ ही माना जा रहा है इससे अवैध पानी के कनेक्शन और चोरी पर रोक लगाने में काफी मदद मिलेगी.