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इटावा, विद्युतचोरी में न्यायालय ने सुनाई तीन वर्ष की सजा*

*विद्युतचोरी में न्यायालय ने सुनाई तीन वर्ष की सजा*

● विद्युत चोरी कर आटा चक्की चलाये का आरोप हुआ सिद्ध,

इटावा। इटावा जिला एवं सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट कुमार प्रशांत ने धारा 135 विद्युत अधिनियम के तहत अभियुक्त सतीश पुत्र श्री कृष्ण निवासी चंद्रपुरा थाना बकेवर इटावा को विद्युत चोरी के मामले में 3 वर्ष की सजा सुनाई गई है।आपको बतादें विगत वर्ष 13 जनवरी 2016 को प्रभारी निरीक्षक गणेश शंकर वाजपेई प्रभारी
एवं अवर अभियंता अजय कुमार लिटोरिया गणेश शंकर वाजपेई आदि के साथ प्रातः 9.20 बजे प्रातः विद्युत चेकिंग थाना रोड बकेवर के विभिन्न व्यक्तियों के संयोजनों को चेक करने पर यह चोरी से विद्युत का उपयोग करते हुए पकड़े गए तथा अभियुक्त से कागज दिखाने को कहा गया अभियुक्त कागज दिखाने में असमर्थ रहा और आटा चक्की चोरी की बिजली से चलाते हुए पकड़ा गया। चेकिंग अधिकारियों द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध थाना बकेवर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई तथा अभियुक्त सतीश पर दस लाख सैंतीस हजार जुर्माना एवं एक लाख साठ हजार रुपए शमन शुल्क लगाया गया जो अभियुक्त द्वारा जमा नहीं किया गया न्यायालय में उक्त वाद पर विचारण किया गया अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजन मोहम्मद जुबेर तैमूरी एडवोकेट द्वारा की गई
विशेष न्यायाधीश ने बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष की बहस सुनने के बाद फैसला देते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष अपना वाद सिद्ध करने में सफल हुआ है अतः अभियुक्त को धारा 135 विद्युत अधिनियम विद्युत चोरी में 3 वर्ष की सजा मुकर्रर की जाती है।