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इटावा, हिन्दू सेवा समिति के संस्थापक पर IPC 153A और 295A के तहत मुकदमा पंजीकृति

 

इटावा, हिन्दू सेवा समिति के संस्थापक पर IPC 153A और 295A के तहत मुकदमा पंजीकृति

आज हिन्दू सेवा समिति के संस्थापक भगवा सेवक प्रदीप शर्मा ने कहा हम भारत के नागरिक है और संविधान में वर्णित कानून व्यवस्था व न्याय व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास रखते है हमने नूपुर शर्मा के समर्थन में प्रेसवार्ता कर कहा था कि हिन्दू सेवा समिति, सनातन संस्कृति के अनुयायी एवं साधु संत आपके साथ चट्टान की तरह खड़े है और आपके साथ है जो हमारी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है

संविधान में हमको इस अभिव्यक्ति की अनुछेद 1 a के अंतर्गत शान्तिपूर्ण तरीके से रखने की स्वतंत्रता दी गई है। हमने किसी भी तरह की ऐसी भाषा का प्रयोग नही किया। जिससे किसी भी जाति व धर्म का अपमान हुआ हो परंतु उसके उपरांत जिस तरह से 13 जून IPC 149 का नोटिस,15 जून को 107/116 में 6 माह के लिए पाबंद और 17 जून को 153A 295A में मुकदमा पंजीकृति किया गया वह न्यायोचित नही है। हम कानून पर विश्वास करने वाले लोग है जल्द ही नूपुर शर्मा के साथ साथ प्रदीप शर्मा को भी न्यायलय द्वारा न्याय मिलेगा।