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मैनपुरी, बिजली चोरी में न्यायालय में न आने पर बिना जमानती वारन्ट जारी किए

मैनपुरी, बिजली चोरी में न्यायालय में न आने पर बिना जमानती वारन्ट जारी किए

मैनपुरी थाना घिरोर के अंतर्गत एकविजली चोरी के एक मामले में मुजरिम संदीप पुत्र वेदव्यास निवासी रूपपुर भावत थाना करहल न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण विधुत चोरी के केस में आरोप नही बन पा रहा है क्योंकि की घटना 16 नबम्बर 2019 की है जेई अस्लमुद्दीन व लाईन मेंन के साथ नाहीली रोड घिरोर पर कमला देवी का कनेक्शन 72984 रु बकाया पर 14 मार्च को कटे कनेक्शन व मीटर उखाड़ कर ले गाए यह जिसे 16 नबम्बर को चैक करने पर रिंकु पुत्र तेजसिह कनेक्शन जोड़कर विधुतचोरी कर रहा था केबिल काटने के दौरान रवि दिलीप ,पुत्र प्रकाश , संदीप , रणजीत ने स्टाफ के साथ मारपीट की सरकारी कागज फाड़ दिए थे जिसकी रिपोर्ट थाना घिरोर में की थी आरोपी रवि दिलीप रणजीत न्यायालय में आ रहे है किंतु संदीप न्यायालय में अनुपस्थित चल रहा है जिस पर विधुत विभाग के अधिवत्ता देवेन्द्र सिंह कटारिया ने न्यायालय को बताया कि संदीप के न आने से आरोप मुजलिमो पर नही बन पा रहा हैं जिस पर न्यायधीश ई सी एक्ट पूनम राजपूत ने मुजरिम संदीप के बिन जमानती वारन्ट जारी करते हुए 25 जुलाई तारीख नियत की है