पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को भारत सरकार की ओर से बैन किए जाने के बाद अब इस मामले में राजस्थान सरकार ने भी आदेश जारी कर दिए हैं.PFI के राजनीतिक विंग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) के भी पर कतरने की तैयारी है.
SDPI अभी निर्वाचन आयोग में रजिस्टर्ड पार्टी के तौर पर है. इसे मान्यता नहीं मिली है.गृह विभाग ने अपने आदेश में केन्द्र सरकार की अधिसूचना की अनुपालना और अधिनियम की धारा-42 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 की धारा-7 और 8 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकारियों को पावर दी है.
इसके तहत डीजी, एटीएस-एसओजी, पुलिस आयुक्त जयपुर-जोधपुर,आईजी रेंज और प्रदेश के सभी जिला मजिस्ट्रेट को पीएफआई और इसके प्रतिबंधित सहयोगी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है.अब PFI पर सरकार की ओर से औपचारिक पाबंदी लगाए जाने के बाद उस नोटिफिकेशन की कुछ पंक्तियां और कुछ शब्द इस बात पर इशारा कर रहे हैं. गृह मंत्रालय की ओर से जारी हुए नोटिफिकेशन में लिखा था कि इनके सभी सहयोगी संगठन, जिनके तार आपस में जुड़े हों, वो इस दायरे में आएंगे.