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हेट स्पीच मामले में आजम खान को क्या मिलेगी 3 साल की सजा ? एमपीएमएलए कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

हेट स्पीच मामले में एमपीएमएलए कोर्ट से तीन साल की सजा पाए सपा नेता आजम खान को फिलहाल जेल जाने से राहत मिल गई है। सेशन कोर्ट से उन्हें रेगुलर जमानत मिल गई है। आजम ने सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील दायर की है।

सजा मिलने के बाद आजम खान रामपुर से विधानसभा सीट पर उनकी सदस्यता चली गई थी और चुनाव का ऐलान कर दिया गया था। इस फैसले के खिलाफ भी आजम खान सुप्रीम कोर्ट और अपील का मौका नहीं मिलने का आरोप लगाया था।

सियासी और कानूनी मोर्चे पर घिरे आजम खां के बारे में अब राजनीतिक पंडित कहने लगे हैं कि चुनावी सियासत में उनका कमबैक अब बहुत मुश्किल होगा। आजम को धारा 153A, 505A और 125 के तहत दोषी पाया गया है। उनकी विधानसभा सदस्यता जा चुकी है।

27 अक्टूबर को एमपी-एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में आजम को तीन साल की सजा सुनाई थी।  सजा के एलान के कुछ समय बाद ही उन्हें जमानत भी मिल गई थी। यह जमानत पहले 16 नवम्बर तक के लिए थ