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उपजिलाधिकारी ने सभी प्रत्याशियों को पढ़ाया आदर्श आचार संहिता  का “पाठ”

फोटो – चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को आचार संहिता के  बारे में जानकारी देते उप जिला अधिकारी कौशल कु
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जसवंतनगर(इटावा)। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने और प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटन के बाद नगरपालिका चुनाव के सहायक निर्वाचन अधिकारी /उप जिलाधिकारी जसवंतनगर कौशल कुमार ने शुक्रवार को सभी अध्यक्ष और वार्ड प्रत्याशियों को चुनाव आचार संहिता को लेकर पाठ पढ़ाया और कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
निकाय चुनावों के संदर्भ उन्होंने कहा कि बच्चों को यदि चुनाव रैली में बुलाया या उनसे प्रचार कराया तो यह आचार संहिता के विरुद्ध होगा।
उस पर बाल संरक्षण आयोग सख्त कार्रवाई करेगा।
  आदर्श आचार संहिता के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि किसी भी प्रत्याशी को किसी अन्य प्रत्याशी के संबंध में अपमानजनक तथा निजी जीवन से संबंधित कोई टिप्पणी नहीं करना है  । केवल उसके राजनीतिक कार्यों का ही विरोध कर सकते हैं। बैनर , पोस्टर लगाने के लिए सरकारी इमारतों, बिजली के खंभों तथा सड़क क्रॉस करते हुए प्रचार सामग्री लगाना सख्त मना है । किसी निजी व्यक्ति की इमारत पर पोस्टर बैनर इत्यादि लगाने के लिए उसके सहमत पत्र के साथ  अधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक है  ।  अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी को अपने निर्वाचन क्षेत्र में तीन वाहन तथा सदस्य को अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक वाहन का ही प्रयोग करना हैं, इसके लिए भी वाहनों के कागजात सहित अनुमति लेना आवश्यक है , मतदान व मतगणना में यह अनुमति वैध नहीं होगी।
उन्होंने आगे बताया कि चुनाव प्रचार में किसी रैली जुलूस आदि के लिए जिला प्रशासन की अनुमति आवश्यक है ।कोई भी प्रत्याशी प्रचार के लिए स्थाई रूप से साउंड सिस्टम नहीं लगा सकेगा। मोबाइल साउंड से प्रचार के लिए भी अनुमति लेना आवश्यक होगा। मतदाताओं को बीएलओ द्वारा घर-घर पर्चियां बांटी जाएंगी, यदि कोई प्रत्याशी स्वयं भी कोई पर्ची बांटना चाहता है तो उस पर प्रत्याशी का नाम पार्टी का नाम, फोटो, चुनाव चिन्ह आदि नहीं लगा सकेगा। मतदान केंद्रों से निर्धारित दूरी पर बनाए जाने वाले छोटे बूथों पर कोई झंडा- बैनर नहीं लगेगा।कोई खाद्य सामग्री नहीं बटेगी वोट डालने के बाद कोई व्यक्ति आसपास भ्रमण नहीं करेगा। कोई भंडारा नहीं चलेगा। किसी तरह शराब नहीं बटेगी।कोई अन्य प्रत्याशी की हूटिंग नहीं करेगा। प्रातः 6 बजे से लेकर रात्रि 10  बजे तक ही वोट मांगे जा सकेंगे एवं प्रचार किया जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति मतदाता मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन लेकर नहीं जा सकेगा पोलिंग एजेंट मतदान केंद्र पर मोबाइल फोन नहीं रख सकेंगे। चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करने पर आचार संहिता के तहत कार्यवाही की जाएगी ।इसमें किसी प्रकार की रियायत नहीं बरती जाएगी। इस अवसर पर पुलिस क्षेत्राधिकारी अतुल प्रधान भी मौजूद रहे।
*वेदव्रत गुप्ता