पश्चिम बंगाल स्कूल नौकरी घोटाले में उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता हाई कोर्ट को यह मामला दूसरे न्यायधीश को सौंपने के निर्देश दिए हैं। उच्चतम न्यायालय के इस निर्देश का तृणमूल कांग्रस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने स्वागत किया।
न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा स्कूल नौकरी घोटाले मामले पर एक न्यूज चैनल में दिए इंटरव्यू के बाद ही शुक्रवार को उच्चतम नन्यायालय ने यह फैसला लिया।
उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में पंचायत चुनाव से पहले जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान धूपगुड़ी में अभिषेक बनर्जी ने कहा- “मैं उच्चतम न्यायालय के इस निर्देश का स्वागत करता हूं।”
शीर्ष अदालत ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा टीवी चैनल को इंटरव्यू दिए जाने पर रिपोर्ट मांगी है। शीर्ष कोर्ट ने 17 अप्रैल को कलकत्ता हाई कोर्ट के 13 अप्रैल के फैसले के अनुसार सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को बनर्जी और कुंतल घोष से पूछताछ करने के आदेश को जारी रखा।