वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) चोरी रोकने के लिए सरकार नई योजना ला रही है। इसके तहत आम लोगों को खुदरा या थोक कारोबारियों से मिले जीएसटी चालान को मोबाइल एप पर अपलोड करने के लिए 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक का नकद इनाम मिल सकता है।
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) चोरी रोकने के लिए सरकार नई योजना ला रही है। इसके तहत आम लोगों को खुदरा या थोक कारोबारियों से मिले जीएसटी चालान को मोबाइल एप पर अपलोड करने के लिए 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक का नकद इनाम मिल सकता है।
इसके लिए ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ नाम की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसे जल्द शुरू किया जाएगा। चालान प्रोत्साहन योजना के तहत खुदरा या थोक विक्रेता से मिले बिल एप पर अपलोड करने वाले लोगों को मासिक/तिमाही आधार पर पुरस्कार दिया जा सकता है।
हर महीने निकाले जाएंगे 500 से अधिक ड्रॉ
हर महीने 500 से अधिक कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ निकाले जाएंगे। इसमें लाखों रुपये का पुरस्कार होगा। प्रत्येक तिमाही में 2 ड्रॉ आयोजित होंगे। सरकार की इस योजना का मुख्य लक्ष्य नागरिकों और ग्राहकों को बिजनेस-से-कंज्यूमर खरीदारी करते समय विक्रेता से वास्तविक चालान मांगने के लिए प्रोत्साहित करना है, जो जीएसटी के दायरे में भी हैं।
एक व्यक्ति अपलोड कर सकता है अधिकतम 25 बिल
अधिकारियों के मुताबिक, मेरा बिल मेरा अधिकार एप आईओएस और एंड्रॉइड दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। एप पर अपलोड बिल में विक्रेता का जीएसटीआईएन, बिल नंबर, भुगतान राशि और कर राशि की जानकारी होनी चाहिए। एक व्यक्ति एक महीने में अधिकतम 25 बिल अपलोड कर सकता है, जिसका न्यूनतम मूल्य 200 रुपये होना चाहिए।