एसडीएम हेम सिंह,तहसीलदार हरिश्चन्द्र,पुलिस क्षेत्राधिकारी विजय सिंह आदि ने मौके पर पहुचकर पीड़ित अनिल पोरवाल उंसके भाई अशोक पोरवाल आदि से पड़ताल की गई। इस दौरान दुकानदार अनिल कुमार वर्ष 1998 में बना 10 कुन्तल गंधक का लाइसेन्स प्रपत्र दिखाया गया,उसने बताया कि लाइसेंस का समय समय नवीनीकरण कराया गया,लाइसेंस वर्ष 2025 तक वैध है।
अग्निकांड के पीड़ित अनिल पोरवाल ने बताया कि गोदाम में जड़ी-बूटियां,रार,चीनी आदि सामान के अलावा कार्बेट (बैल्डिंग के उपयोग में आने वाला पदार्थ) के दो-तीन ड्रम रखे थे,आग से गोदाम में रखा लगभग 3 लाख का सामान जलकर नष्ट हो गया,गोदाम के ऊपर मकान में गृहस्थी का सामान भी जल गया,साथ ही मकान की दीवारें भी क्षतिग्रस्त हो गई, उसने बताया कि उसके पास 10 कुन्तल गंधक का लाइसेंस है।
इधर अधिशाषी अधिकारी राम आसरे कमल के दिशा निर्देश पर नगर पालिकाकर्मी आदित्य प्रताप सिंह व उनकी टीम द्वारा गोदाम में भरे मलवे को फावड़ा व ट्रैक्टर ट्राली आदि से निकाला गया,साथ ही बिजली कर्मी द्वारा क्षतिग्रस्त विधुत लाइन को दुरस्त किए जाने का कार्य जारी बना रहा।
पुलिस क्षेत्राधिकारी विजय सिंह ने बताया कि दुकानदार अनिल के पास 10 कुन्तल गंधक का लाइसेंस है,मंगलवार की शाम को अनिल की मोहल्ला नरायन गंज में स्थित एक अतिरिक्त गोदाम से डेढ़ कुन्तल गंधक मिला है।आबादी क्षेत्र में गंधक भंडारण करना खतरनाक है,उच्चाधिकारियो को आबादी क्षेत्र में लाइसेंस जारी नही करने को अवगत कराएंगे।