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मैनपुरी भ्रामक अफवाह फैलाई तो होगी एपिडेमिक डिजीज एक्ट की कार्यवाही – एडीएम राम जी मिश्र

पंकज शाक्य
मैनपुरी- अपर जिला मजिस्ट्रेट राम जी मिश्र ने बताया कि माह अक्टूबर में  महात्मा गांधी, महाराजा अग्रसेन जयन्ती, महानवमी, विजय दशमी (दशहरा), बारावफात, महर्षि बाल्मीकि जयन्ती, सरदार बल्लभाई पटेल एवं आचार्य नरेन्द्र देव जयन्ती मनाया जाना प्रस्तावित है एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ.प्र. प्रयागराज द्वारा हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं का आयोजन कराया जायेगा साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी घोषित होना व उक्त पर्व एवं जयन्तियों के आयोजन के दौरान असामाजिक एवं अराजक तत्वों के साथ-साथ कतिपय संगठन अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए विभिन्न जातियों, सम्प्रदायों, वर्गों एवं जन सामान्य के मध्य वैमनस्य, द्वेष व दुभार्वना का वातावरण उत्पन्न करने का प्रयास कर लोक परिशान्ति विक्षुब्ध करने हेतु प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रयास करते हैं। जनशान्ति, जनसुरक्षा को बनाये रखने हेतु निम्न आधारों को दृष्टिगत रखते हुये जनपद की सीमान्तगर्त शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए धारा-144 द.प्र.सं. के अन्तगर्त धारा-144 दि. 31 अक्टूबर की रात्रि तक लागू की जाती है।
         अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्मार्ट फोन में आरोग्य सेतु एप, सुरक्षा कवच डाउनलोड करके रखेगा, जिसके बिना किसी भी प्रकार की संचरण की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी, प्रत्येक दशा में सामाजिक दूरी का पालन अनिवार्य रूप से स्वयं किया जाएं एवं अन्य सभी संपर्क में आने वालों को भी सामाजिक दूरी के पालन के लिए प्रेरित किया जाये, इस आदेश अवधि प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे जनता के जीवन के लिए संकटपूर्ण कोरोना जैसे रोग के संक्रमण का फैलना संम्भाव्य हो, बीमारी के सम्बन्ध में जन-समुदाय को आतंकित, भ्रमित करने तथा मिथ्या सूचना देने या मिथ्या सूचना पारेषण के माध्यम से जन-समुदाय में फैलाने में प्रयास नहीं करेगा, यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करेगा तो उसके विरू़द्ध एपिडेमिक डिजीज एक्ट, आपदा प्रबन्धन अधिनियम के अन्तगर्त कायर्वाही की जायेगी, जिसमें 02 वर्ष की सजा भी हो सकती है, कोई भी व्यक्ति व्यक्तियों का समूह, प्रत्याशी, राजनैतिक संगठन किसी भी प्रकार का जूलूस अथवा आम सभा, जाम लगाने, पुतला फूंकने आदि किसी भी सावर्जनिक स्थल पर बिना पूर्व अनुमति के आयोजित नहीं करेगा। इस अवधि में कोई व्यक्ति, संगठन जाति वर्ग एवं समुदाय विशेष की भावनायें भड़काने का प्रयास नहीं करेगा और न हीं धामिर्क विद्वेष की भावना को भड़काने वाले मुद्दे को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करेगा, जिससे साम्प्रदायिक सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ें। ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा जिससे किसी धामिर्क भावनाएं आहत हों।
        आदेश अवधि में कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में मोबाइल फोन, आईटी गजेट्स व मोबाइल चिप आदि लेकर प्रवेश नहीं करेगा अथार्त परीक्षा केन्द्र में मोबाइल फोन आईटी गजेट्स आदि ले जाना पूणर्ता वजिर्त होगा, संवदेनशील, साम्प्रदायिक एवं कंटेनमेंन्ट जोन में पयार्प्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाये, किसी भी धामिर्क स्थल पर क्षमता से अधिक लोगों की भीड़ एकत्र न होने पाए, यह सुनिश्चित किया जाये, आकस्मिकता के दृष्टिगत सभी सरकारी अस्पतालों को तैयारी हालत में रखा जाए, एवं डाक्टर तथा  पैरामेडिकल स्टाॅफ की ड्यूटी राउण्ड द क्लाॅक लगायी जाये, असामाजिक तत्वों एवं अफवाह फैलाने वालों पर विशेष ध्यान दिया जाये, सोशल मीडिया की राउण्ड द क्लाॅक माॅनिटरिंग की जाए, एवं कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट संज्ञान में आते ही तत्काल ब्लाॅक करते हुए प्रभावी कायर्वाही की जाए, नवरात्रि दुर्गा पजा एवं विजयदशमी, दशहरा पर्व, रामलीला के मंचन के अवसर पर कोविड-19 की रोकथाम हेतु दिये गये निदेर्शों का काड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये, दुर्गा पूजा पंडाल व रामलीला मंच के स्थापना की अनुुमति प्रदान करते समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि सावर्जनिक आवागमन प्रभावित न हो, मूतिर्यों की स्थापना पारम्परिक परन्तु खाली स्थान पर की जाए, उनका आकार यथासंभव छोटा रखा जाये, मैदान की क्षमता से अधिक न हो, संवेदनशील, साम्प्रदायिक एवं कटेंनमेंट जोन में पयार्प्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाये।
        आदेश अवधि में कोई भी होटल व धमर्शाला आदि का स्वामी, प्रबन्धक किसी भी व्यक्ति को बिना उसकी वैध पहचान पत्र के कमरा आवंटित नही करेगा, कोई भी व्यक्ति अथवा समूह अपने पालतू पशुओं को धामिर्क स्थलों व अन्य स्थानों पर न तो घूमने देगें एवं नाही ऐसा करने के लिए किसी को अभिप्रेरित करेगा, आदेश अवधि में कोई भी पैट्रोल पम्प आदि का स्वामी, प्रबन्धक किसी भी व्यक्ति को जरीकेन, बोतल में पैट्रोल विक्रय नहीं करेगा और नाही कोई व्यक्ति जरीकेन, बोतल में पेट्रोल लेकर चलेगा। आदेश अवधि में जूलूस, धरना, प्रदशर्न, यातायात अवरूद्ध करने, जाम  लगाने एवं किसी व्यक्ति का पुतला या फोटोग्राफ जलाने एवं सावर्जनिक रूप से नष्ट नहीं करेगा। इस अवधि में कोइ भी व्यक्ति एवं संगठन सावर्जनिक स्थान पर आग्नेयास्त्र, लाइसेन्सी शस्त्र, चाकू, कृपाण, भाला, लाठी, डंडा आदि लेकर न तो विचरण करेगा और ना ही प्रयोग करेगा, किसी भी व्यक्ति को उक्त अस्त्र, शस्त्रों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, कमर्चारियों द्वारा अपने उत्तरदायित्वों के सम्यक निवर्हन हेतु विधिवत की जाने वाली कायर्वाहियों पर लागू नहीं होगा साथ ही धामिर्क तथा सांस्कृतिक अनुष्ठानों में पारम्परिक रूप से की जाने वाली परम्पराओं पर भी लागू नहीं होगा।
           अपर जिलाधिकारी ने कहा कि इस अवधि में कोई भी संस्था,संगठन,व्यक्ति बिना पूर्व अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रो (डी.जे. व लाउडस्पीकर आदि) का प्रयोग नहीं करेगा। उन्होने कहा कि धारा 144 की अवधि में किसी भी सावर्जनिक स्थान पर 05 या 05 से अधिक व्यक्ति 01 स्थान पर विधि विरूद्ध प्रयोजन से एकत्रित नहीं होगें जिससे कानून व्यवस्था भंग होने की आंशका हो। यह आदेश दि. 31.10.2021 की रात्रि तक प्रभावी रहेगा, यदि इसे बीच में वापस न ले लिया जाये।