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ओरैया असंगठित क्षेत्र के श्रमिको को जनसेवा केंद्रों से मिलेगी सुविधा-श्रम प्रवर्तन अधिकारी

 

ए, के, सिंह संवाददाता जनपद

औरैया। ई श्रम पोर्टल के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के 45 प्रकार के श्रमिको को जन सेवा केंद्र के माध्यम से सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए पंजीयन कराया जा सकता है। संबंधित श्रमिकों को स्वयं अपना आधार कार्ड मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो तथा जिस श्रेणी के अंतर्गत आयत हो वर्तमान में उसके स्वप्रमाणित देकर अपना पंजीयन करा सकता है। पंजीयन के लिए कोई शुल्क नहीं दिया जाना है। यह निःशुल्क किया जाएगा। अधिशाषी अभियंता नगर पालिका व नगर पंचायत एवं संबंधित खंड विकास अधिकारी के माध्यम से भी पंजीयन कराया जा सकता है। जिन श्रमिकों का पंजीयन हो जाएगा , उनको माननीय मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए तक एवं मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक की चिकित्सा सुविधा प्राप्त की जा सकती है। उपरोक्त जानकारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी ज्ञानेंद्र दीक्षित ने देते हुए श्रमिकों से पंजीयन कराने की अपील की है।
श्रम प्रवर्तन अधिकारी ज्ञानेंद्र दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया कि गत 29 अगस्त 2021 ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। जिसके माध्यम से असंगठित क्षेत्र के 45 प्रकार के यथा धोबी , दर्जी , माली , मोची , नाई , बुनकर , कोरी , जुलाहा , रिक्शा चालक , घरेलू कामगार , कूड़ा बीनने वाले कामगार , ठेला चलाने वाले , फुटपाथ सब्जी/ फल विक्रेता , चाय चाट लगाने वाले , फुटपाथ व्यापारी , हमाल कुली , जनरेटर/ लाइट उठाने वाले , गैरेज कर्मकार , परिवहन में लगे कर्मकार , ऑटो चालक , सफाई कामगार , ढोल बाजा बजाने वाले , टेंट हाउस में काम करने वाले , मछुआरा , तांगा बैलगाड़ी चलाने वाले , अगरबत्ती (कुटीर उद्योग) बनाने वाले , पशुपालन , मत्स्य पालन , मुर्गी पालन वतख पालन में लगे कर्मकार , दुकानों पर काम करने वाले ऐसे मजदूर जो (आईपीएफ व ईएसआई आवर्त न हो) , खेतिहर कर्मकार , चरवाहा , दूध दुहने वाले , नाव चलाने वाले (नाविक) , नट- नटनी , रसोईया , हड्डी बनने वाले (हड्ड बिन्ने) , हाकर ठेला मजदूर , खड्डी पर कार्य करने वाले , (सूत रंगाई कताई , धुलाई आदि) , दरी , कंबल , जरी , जरदौजी , चिकन कार्य , मांस मीटशॉप व पौल्ट्री फार्म पर कार्य करने वाले , डेयरी पर कार्य करने वाले श्रमिक , कांच की चूड़ी एवं अन्य कांच उत्पादों में स्व – रोजगार कार्य करने वाले कर्मकार श्रमिक शामिल हैं। योजनाओं का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पंजीयन कराया जाना आवश्यक है।