हरदोई: जनपद में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दीपक यादव की अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर भतीजी के साथ दुष्कर्म करने वाले फूफा को ताउम्र कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।इस बारे में विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि कोतवाली संडीला इलाके में पीड़िता का परिवार रहता है।थाना क्षेत्र के शंभूखेड़ा मजरा मलेहरा का रहने वाला गुड्डू मुंबई में नौकरी करता था और 28 मई 2019 को पीड़िता के घर आया था।पीड़िता के घर पर आरोपी की पत्नी भी थी, लिहाजा वह वहीं पर रुक गया।इस दौरान 15 वर्षीय पीड़िता के परिजन घर से बाहर गए तो पीड़िता को अकेला पाकर उसने उसके साथ जबरिया दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।करीब 2 महीने तक गुड्डू पीड़िता को धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता के गर्भवती हो जाने पर उसने उसका गर्भपात करा दिया। इस दौरान किशोरी की तबीयत खराब होने पर उसके परिजनों ने उससे पूछताछ की तो उसने पूरी वारदात से अवगत कराया। पीड़िता के परिजनों ने विरोध किया तो गुड्डू गांव से फरार हो गया। पीड़िता पक्ष की सूचना पर पुलिस ने 1 अगस्त 2019 को आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।मामला अदालत पहुंचा तो अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दीपक यादव की अदालत ने दुष्कर्मी गुड्डू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दो वर्षों में पीड़िता को इंसाफ मिलने से पीड़ित परिवार ने अदालत के निर्णय पर संतोष जाहिर किया है।