पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र बंद किए गए स्कूल अब फिर से खुलेंगे. कलकत्ता हाई कोर्ट ने आज राज्य सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी है. हाई कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से घोषित 16 नवंबर से स्कूलों को फिर से खोलने में कोई बाधा नहीं है.

इस फैसले के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई थी. इसने स्कूलों के फिर से खुलने से पहले एक विशेषज्ञ समिति के गठन का आह्वान किया है.

इसमें उल्लेख किया गया है कि इस समिति को राज्य में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए और फिर सरकार को सिफारिशें देनी चाहिए ताकि उसके अनुसार कदम उठाए जा सकें.

राज्य ने 18 नवंबर से स्कूल खोलने की घोषणा की है. अधिसूचना के साथ राज्य ने कहा कि फिलहाल नौवीं से बारहवीं तक की कक्षाएं लगेंगी. नौवीं और ग्यारहवीं कक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक होगी.

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