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स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध बार चलाने का इलज़ाम लगाने वाले कांग्रेस नेताओं को हाईकोर्ट ने दिया ये सख्त आदेश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश, पवन खेरा और नेट्टा डिसूजा को केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा दायर एक दीवानी मानहानि के मुकदमे पर समन जारी किया है।साथ ही हाईकोर्ट ने तीनों नेताओं को सभी सोशल प्लेटफॉर्म से संबधित पोस्ट हटाने के निर्देश दिए हैं।

न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्ण की पीठ ने कांग्रेस के तीन नेताओं को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार संभालने वाली ईरानी के खिलाफ लगे आरोपों के संबंध में सोशल मीडिया से ट्वीट, रीट्वीट, पोस्ट, वीडियो और फोटो हटाने का निर्देश भी दिया है।कोर्ट ने स्मृति ईरानी द्वारा दायर मामले पर जवाब देने के लिए भी नोटिस जारी किया है।

बता दें की कांग्रेस नेता ने ट्वीट करते हुए लिखा- हम अदालत के सामने मामले से संबंधित तत्थ पेश करने के लिए तैयार हैं। स्मृति ईरानी की चुनौती को स्वीकार भी करेंगे।उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर प्रतिवादी 24 घंटे के भीतर उसके निर्देशों का पालन करने में विफल रहते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब सामग्री को हटा देंगे।