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नहीं कम हो रही मनीष सिसोदिया की मुश्किलें, मानहानि मामले में कामरूप की CJM अदालत ने भेजा समन

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को असम के कामरूप की सीजेएम कोर्ट ने समन भेजकर 29 सितंबर को तलब किया है.असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा दायर मानहानि मामले में कामरूप की CJM अदालत ने मनीष सिसोदिया को समन भेजा है।

असम के मुख्यमंत्री ने सिसोदिया के खिलाफ 30 जून को कामरूप (ग्रामीण) सीजेएम कोर्ट में आपराधिक मानहानि का केस दायर किया था।कुछ माह पहले आप नेता सिसोदिया ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि असम सरकार ने सीएम सरमा की पत्नी को कंपनी व उनके बेटे के व्यावसायिक भागीदार को पीपीई किट की आपूर्ति का ठेका दिया था। कोरोना महामारी काल में 2020 में यह आपूर्ति पीपीई किट की बाजार दर से ज्यादा दाम पर की गई थी।

असम के मुख्यमंत्री से पहले उनकी पत्नी रिंकी भूइयां सरमा ने भी सिसोदिया के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। गुवाहाटी कामरूप सिविल जज की अदालत में मानहानि का सिविल केस दर्ज कराते हुए उन्होंने 100 करोड़ रुपए हर्जाने की मांग की है। रिंकी भूइंया और हिमंत बिस्वा सरमा ने सिसोदिया के आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें झूठा बताया था।

सिसोदिया ने प्रेस कांफ्रेंस कर आरोप लगाया था कि कोरोना की पहली लहर के दौरान जेसीबी इंडस्ट्रीज (JCB Industries) ने आवश्यकता से अधिक मूल्य पर असम को पीपीई कीट (PPE Kit) बेचा था। आपको बता दें कि हिमंत बिस्वा की पत्नी रिंकी भुइयां की भी इस कंपनी में हिस्सेदारी है।