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रुपए लेने के बावजूद बैनामा न करने पर न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज

जसवंतनगर इटावा। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इटावा की अदालत के आदेश पर एक महिला समेत दो लोगों पर अमानत में खयानत की धारा 420 और 406 के तहत थाना जसवंतनगर में मुकदमा दर्ज किया गया है।

आशुतोष सिंह निवासी नगलाछंद, जसवंतनगर ने 3 दिसंबर 2021 को एक 920 वर्ग फुट के अपने सिसाहट गांव स्थित प्लॉट की विक्रय का सौदा अपने गांव नगला छंद निवासी ललित मोहन पुत्र कालका प्रसाद और उनकी पत्नी शिवांगिनी के नाम से किया था। इसमें आशुतोष का मित्र अनुज कुमार बिचमांनी था। बैनामा के समय 17 लाख रुपए अनूज कुमार ने प्राप्त कर लिए थे।

बैनामा के कुछ दिन बाद ललित मोहन ने कहा कि यह खरीदी गई जमीन मेरे घर वालों को पसंद नहीं है।इसलिए जमीन आप वापस ले ले। आशुतोष ने ऐसा करने से पहले मना कर दिया मगर अनुज ने जब कहा की आधी हम ले लेंगे और आधी जमीन के पैसे अनुज वापस कर देगा। अनुज ने साढ़े आठ रुपए शिवांगिनी और ललित मोहन को वापस कर दिए, मगर दोनों ने वायदे के बावजूद जमीन का वापिसी बैनामा नहीं किया और बेईमानी पर उतर आए।

आशुतोष द्वारा इस मामले को लेकर जसवंत नगर पुलिस तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के यहां प्रार्थना पत्र दिया गया था, मगर आरोपियों के विरुद्ध कोई मुकदमा कायम नहीं किया गया।बाद में आशुतोष ने न्यायालय की शरण ली, जिसके बाद मुकदमा दर्ज करने के आदेश हुए। अब ललित मोहन और शिवांगिनी के विरुद्ध धारा 420 और 406 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके पुलिस तफ्तीश कर रही है।

*वेदव्रत गुप्ता