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न्यायालय बंद, तहसीलदार ने फिर भी विरासत पर एक पक्षीय फैसला दिया

सैफई/जसवंत नगर (इटावा)। तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत हीरापुर के गांव सिपेहरी निवासी दीपचंद पुत्र राजाराम ने दिए शिकायती पत्र में बताया उसके बाबा प्यारेलाल एवं अजुद्दी के नाम से 46 बीघा जमीन वर्ष 2017 में हमारे पिता राजाराम एवं चाचा अदिराम के नाम में विरासत के रूप के दर्ज हुई थी। कोर्ट बंद होने के बाद भी तहसीलदार ने एक पक्षीय आदेश करके उनके हकों पर पानी फेर दिया है जब कि उक्त विरासत की जमीन पर हम लोगों का कब्जा भी चला रहा है। एसडीएम को दिये शिकायती प्रार्थनापत्र में पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसके विपक्षी नेम सिंह व गंगा सिंह पुत्र पुत्र गण बुधराम ने वर्ष 2019 में न्यायालय में अपील की थी और उसके बाद से मामला लगातार न्यायालय में विचाराधीन था। अभी हाल में ही 3 मार्च को मामले की तारीख लगी हुई थी, लेकिन ग्राम पंचायत उझियानी में प्रधान पद के हुए उपचुनाव की मदपेटिका न्यायालय कक्ष बनाए गए स्टॉक रूम में रखी गई थी। जिस कारण तहसीलदार सैफई का न्यायालय का कार्य बंद रहा था।लेकिन न्यायालय के कार्य के बंद होने के बावजूद भी उसी दिन तहसीलदार जगदीश सिंह ने एक पक्षीय आदेश हमारे विपक्षी नेम सिंह व गंगा सिंह के पक्ष में करते हुए 46 बीघा जमीन कर दी है। पीड़ित ने तहसीलदार की मंशा पर सवाल उठाते हुये एसडीएम से पूरे मामले की विस्तार से शिकायत करके मामले की जांच कराये जाने की मांग की है और कहा है कि जब तहसीलदार के कोर्ट में पंचायत चुनाव का स्टांगरूम बना था तो फिर उन्होंने एक पक्षीय आदेश कैसे जारी कर दिया यह संदेह पैदा करता है। एसडीएम ने फिलहाल उसे इंसाफ का भरोसा दिलाया है।

तहसीलदार जगदीश सिंह का कहना है स्टॉक तो था। लेकिन हमने वहां बैठकर कुछ फायले की थी। उसमे किसी कारण बस आदेश हो गया है। वह अपील में ठीक कर दिया जाएगा।

*वेदव्रत गुप्ता/वी पी सिंह यादव