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तीन मामलों में इमरान खान की अंतरिम जमानत 13 अप्रैल तक बढ़ाई गई, ले सकेंगे राहत की सांस

लाहौर की आतंकवाद-रोधी अदालत से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत मिली है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान को आगजनी, पुलिस के खिलाफ हिंसा, तोड़-फोड़ और जिले शाह की हत्या से संबंधित तीन मामलों में आतंकवाद-रोधी अदालत ने अंतरिम जमानत दी है।

लाहौर पुलिस ने तोशाखाना उपहार मामले में इमरान को गिरफ्तार करने के अभियान के दौरान उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई झड़प को लेकर ये मामले दर्ज किए थे।

इससे पहले 27 मार्च को पाकिस्तान की एक अदालत ने संघीय न्यायिक परिसर में हुई झड़पों को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ दर्ज सात अलग-अलग मामलों में उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक और न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब की खंडपीठ ने जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की थी।

इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आतंकवाद-रोधी अदालत ने आतंकवाद से जुड़े तीन मामलों में 25 मार्च को 4 अप्रैल तक अग्रिम जमानत दी थी। इमरान के खिलाफ ये मामले लाहौर पुलिस ने दर्ज किए हैं। सुनवाई के लिए इमरान (70) लाहौर की आतंकवाद रोधी अदालत के समक्ष पेश हुए थे। इस दौरान उनके सैकड़ों समर्थक भी साथ थे।