नई दिल्ली. जब भी आप कैश में लेनदेन करते हैं तो कहीं ना कहीं से पुराने या कटे-फटे नोट आपके पास आ जाते हैं. कई बार दुकानदार ऐसे नोट लेने से मना कर देते हैं. वहीं कुछ लोग नोटों के बदले नए नोट देने की एवज में आपसे कुछ कमीशन लेते हैं.
ऐसे में अगर आपके पास पुराने नोट जमा है तो हम आपको एक ऐसा तरीका बता रहे हैं जिससे आप बिना किसी कमीशन के उन्हें बदलवा सकते हैं. आपको उन नोटों की पूरी कीमत मिलेगी.
आपको बता दें कि आप किसी भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर के बैंक में जाकर पुराने नोट के बदले नए नोट ले सकते हैं. लेकिन इसके लिए आपके द्वारा दिया जाने वाला कटा-फटा करेंसी नोट आरबीआई की गाइडलाइंस पर खरा उतरना जरूरी है. ऐसे नोट को बदलने से कोई भी बैंक इनकार नहीं कर सकता है.
क्या है नोट बदलने के नियम?
आरबीआई ने एक व्यक्ति के लिए एक बार में अधिकतम 20 नोट बदलने की लिमिट तय की है. यानी एक बार में आप अधिकतम 20 से नोट एक्सचेंज करवा सकते हैं. लेकिन, इन नोटों की वैल्यू 5000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. 20 नोट और वैल्यू 5 हजार रुपये से कम होने पर बैंक आपको तुरंत नोट एक्सचेंज करके नए नोट दे देता है. अगर आपके पास इससे ज्यादा नोट है तो बैंक उन्हें तुरंत एक्सचेंज नहीं करता है. ऐसे में बैंक आपके द्वारा दिए हुए कटे फटे नोट अपने पास रख लेता है लेकिन उसके बदले में आपको पैसे बाद में बैंक अकाउंट के जरिए देता है.