संभल: संभल सांसद जियाउर्रहमान बर्क के घर में हुए अवैध निर्माण की पांच और बिजली चोरी में जुर्माने में सुनवाई सात मार्च को होगी। इन दोनों मामले की सुनवाई इस बार अंतिम मानी जा रही हैं। तीन बार नोटिस के अलावा समय भी बढ़ाया गया है। इसलिए माना जा रहा है कि इस बार अंतिम सुनवाई होगी। इसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ेगी।
संभल नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र की ओर से सांसद को नोटिस जारी किया गया था। जिसमें कहा गया था कि सांसद के बिना अनुमति निर्माण किया गया है। जो उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है। इस मामले में ही सुनवाई चल रही है। अब पांच मार्च को इस मामले की सुनवाई होनी है।
वहीं दूसरी ओर बिजली विभाग ने मीटर बाईपास कर बिजली चोरी के आरोप में सांसद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है और 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इस जुर्माना मामले में अंतिम सुनवाई सात मार्च को की जानी है। इसके बाद जुर्माने की अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसके अनुसार ही वसूली भी होगी।
जामा मस्जिद के नजदीक कुएं मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल
संभल जामा मस्जिद के गेट के नजदीक स्थित कुएं के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मंगलवार को हो सकती है। इस सुनवाई में तय हो सकता है कि कुआं जामा मस्जिद का है या पालिका द्वारा किया गया अधिकार का दावा सही है। पालिका के दावे पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर कुएं को सरकार की संपत्ति बताया है।
इस मामले में सुनवाई होनी है। जामा मस्जिद के गेट के नजदीक स्थित कुएं को खोलने के लिए संभल पालिका ने निर्देश दिए थे। इस मामले में जामा मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिसमें कहा था कि कुआं मस्जिद की संपत्ति है और उस कुएं को न खोला जाए। इसी मामले में सरकार ने पालिका के दावे पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है।
सरकार कुएं को सार्वजनिक उपयोग के लिए खुलवाए जाने की मांग भी कर रही है। जामा मस्जिद के मुख्य गेट पर स्थित इस कुएं को वर्षों पहले बंद कर दिया था। इस कुएं को एएसआई की टीम ने दो दिन पहले खुलवा कर देखा था। इस कुएं को पाटा नहीं गया है। बंद कर दिया गया है। जिससे कोई हादसा न हो सके।