हरियाणा राज्य चुनाव आयोग आयुक्त धनपत सिंह ने सोमवार को 46 नगर निकायों के चुनाव की घोषणा कर दी। आठ नगरपालिका और 18 नगर परिषद के लिए 19 जून को मतदान होगा। शहरी निकाय चुनाव की तारीख घोषित होते ही राज्य में चुनाव आचार संहिता लग गई है।
22 जून को मतगणना होगी। जरूरत हुई तो 21 को पुनर्मतदान होगा। नामांकन 30 मई से 5 जून तक दाखिल किए जाएंगे। नगर निगम फरीदाबाद, नगरपालिका बाढड़ा, सीवन और एक अन्य में अभी चुनाव नहीं होंगे।
7 जून को नोमिनेशन वापस लिया जा सकता है। 19 जून को वोटिंग होगी और 22 जून को मतगणना होगी। आयोग ने बताया कि 4 हजार ईवीएम भेजी गई और चेकिंग की गई। करीब दस हजार कर्मचारी चुनाव में भाग लेंगे।
महिला और एससी के लिए 8वीं शैक्षणिक योग्यता और अन्य उम्मीदवारों के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। उम्मीदवारों को शपथ पत्र में आपराधिक मामलों का ब्यौरा देना होगा। मामलों की वर्तमान स्थिति बताना भी जरूरी होगा।
पुलिस बल की संख्या अलग से होगी। मेयर पद के लिए पिंक बेल्ट पेपर और मेंबर के लिए वाइट पेपर यूज किया जाएगा। आयोग ने बताया कि जाति, धर्म से ऊपर उठकर उम्मीदवार चुने।चुनावों की तिथि की घोषणा सोमवार को राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने की।