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2018 के इस केस में फंसे भाजपा नेता, SC बोला-“आप गलत नहीं होंगे तो बच जाएंगे…”

भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन को रेप केस में बड़ा झटका लगा है। यह झटका सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली हुसैन की याचिका को खारिज कर दिया है।

 इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस आदेश को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि मामले की सही ढंग से जांच होने दीजिए, अगर आप गलत नहीं होंगे तो बच जाएंगे।

यह मामला है 2018 का दिल्ली में महिला ने कथित रेप केस में भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। महिला ने हुसैन के खिलाफ एफआईआर के लिए लोअर कोर्ट में अपील की थी।

मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। हुसैन मामले को लेकर सेशन कोर्ट में पहुंचे थे जहां, उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।