पाकिस्तान से मंगलवार को प्रकाशित अधिकांश राष्ट्रपति आरिफ अल्वी के जरिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की विधानसभाओं के चुनावों की तारीखों का ऐलान किए जाने को प्रमुखता दी है।
राष्ट्रपति ने कहा है कि इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57 के तहत चुनाव की तिथियों की घोषणा की। इलेक्शन कमीशन चुनाव कार्यक्रम का ऐलान करे। दोनों सूबों के गवर्नर और इलेक्शन कमीशन अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं। पहले आप की तरह गेंद एक दूसरे के पाले में डाल रहे हैं। संविधान के उल्लंघन से बचने के लिए अपने संवैधानिक और कानूनी फर्ज को अदा करना जरूरी समझता हूं।
उनके इस ऐलान के बाद घमासान मचा है। मुस्लिम लीग नवाज और पीपीपी ने भी राष्ट्रपति की आलोचना की है। सूचना प्रसारण मंत्री मरियम औरंगजेब ने कहा है कि राष्ट्रपति के जरिए संविधान तोड़ने पर आर्टिकल 6 का सामना करना पड़ेगा।
चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, इसे इमरान की टाइगर फोर्स नहीं बनने देंगे।लाहौर हाईकोर्ट के जरिए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अंतरिम जमानत दिए जाने की खबरें दी हैं। अ