Saturday , October 26 2024

अक्षय तृतीया पर होने वाले बाल विवाह को रोकने के लिए की गई बैठक

माधव सन्देश /ब्यूरो चीफ जय सिंह यादव 

रायबरेली, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार तथा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देश पर 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर होने वाले बाल विवाह को रोकने के लिए रणनीति बनाने के लिए महिला कल्याण विभाग की ओर से जिला प्रोबेशन अधिकारी जयपाल वर्मा की अध्यक्षता में जिला प्रोबेशन कार्यालय में बैठक आहूत की गयी। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने जिला बाल संरक्षण के कार्मिको को निर्देशित किया कि अक्षय तृतीया पर समस्त स्थानों से समन्वय स्थापित करते हुए जनपद में कहीं भी यदि बाल विवाह होता हुआ पाया जाता है तो त्वरित कार्यवाही करते हुए उसे रोकवाया जाएं तथा आम जनमानस को भी जागरूक किया जाये कि बाल विवाह कानूनी अपराध है, आइए सब मिलकर इसे रोके और यदि होता पाया जाये तो उस पर प्रभावी कार्यवाही करे। उन्होंने कहा कि थानाध्यक्ष से समन्वय स्थापित करते हुए समस्त थानों से बाल विवाह की रोकथाम हेतु समन्वय करने के निर्देश दिये। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने 22 अप्रैल के दिन आपकी सखी वन स्टॉप सेंटर को नोडल घोषित करते हुए कहा कि यदि कहीं से बाल विवाह की कोई सूचना आती है तो उस पर तत्काल कार्यवाही हेतु प्रभारी सेन्टर मैनेजर व अन्य कार्मिकों को निर्देशित किया जाए। इस अवसर पर सदस्य बाल कल्याण समिति श्री मिलिन्द द्विवेदी, श्रीमती राजेश्वरी सिंह, प्रभारी सेन्टर मैनेजर श्रीमती श्रद्धा सिंह, महिला कल्याण अधिकारी श्रीमती शैफाली सिंह, सुश्री सुषमा कश्यप एवं संरक्षण अधिकारी श्री वीरेन्द्र पाल उपस्थित रहे।