11 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप  करने के बाद बाद हत्या  करने वाले और हत्या के बाद भी फिर से रेप करने वाले दोषी वीरेंद्र बघेल  को पॉक्सो न्यायालय  के विशेष न्यायाधीश ने फांसी की सजा सुनाई है. न्यायाधीश ने कहा तब तक इसे फांसी पर लटकाया जाए जब तक इसकी मौत ना हो जाए.

वहीं रहने वाला वीरेंद्र बघेल उसे उठाकर ले गया था खंडहर में बच्ची के साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी. दोषी वीरेंद्र बघेल ने हत्या करने के बाद फिर मासूम बच्ची के साथ फिर रेप किया था.

इस केस की पैरवी कर रहे अधिवक्ता कमल सिंह विशेष लोक अभियोजन पॉक्सो एक्ट ने बताया कि 25 अप्रैल 2019 को दिन में 11 बजे बच्ची को बहला फुसलाकर वीरेंद्र बघेल ले गया और खंडहर में जाकर उसके साथ रेप किया फिर उसकी हत्या कर दी.

हत्या करने के बाद वीरेंद्र बघेल ने एक बार फिर बच्ची से रेप किया. विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार यादव ने कहा इसको तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक इसकी मृत्यु ना हो जाए.

 

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