आप जब एटीएम से कैश निकालने जाते हैं तो बहुत दफा आपको एटीएम में आउट ऑफ कैश या कैश खत्म होने के कारण एक से दूसरे एटीएम में जाने की परेशानियां उठानी पड़ती है.

लोगों के इसी समस्या को देखते हुए आरबीआई ने देश के सभी बैंकों के एटीएम के लिए नई गाइडलाइन जारी की है.आरबीआई के नए गाइडलाइन के अनुसार 1 अक्टूबर 2021 से एक महीने में अगर किसी बैंक का एटीएम 10 घंटे से अधिक समय के लिए खाली रहता है तो उस बैंक पर जुर्माना लगना शुरू हो जएगा.

आरबीआई द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार अगर किसी बैंक के एटीएम में एक महीने में 10 घंटे तक कैश नहीं होगा, तो वैसी स्थिति में 10,000 रुपये तक का जुर्माना लिया जा सकता है. इसके अलावा अगर बैंक एटीएम में कैश डालने के लिए किसी कंपनी की सुविधा ले रही है तो भी जुर्माना बैंक को ही चुकाना पड़ेगा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *