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आखिरकार परमबीर सिंह को मिल ही गई राहत, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को लेकर दिया ये बड़ा आदेश

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को गिरफ्तारी से मिली अंतरिक्ष सुरक्षा को सुप्रीम कोर्ट ने जारी रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि परमबीर सिंह को फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

हालांकि, कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को निर्देश दिए किस वह परमबीर सिंह के खिलाफ दर्ज मामलों में अपनी जांच जारी रख सकती है, लेकिन संबंधित मामलों में कोट्र में कोर्ट चालान दायर नहीं किया जा सकेगा।

इसके अलावा कोर्ट ने सीबीआई को परमबीर सिंह की याचिका पर अपना हलफनामा दाखिल करने का भी आदेश दिया। कोर्ट इस मामले में 11 जनवरी को अलगी सुनवाई करेगा।

महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह को कानूनन एक व्हिसलब्लोअर नहीं माना जा सकता है।

 पीठ ने 22 नवंबर को महाराष्ट्र पुलिस को परमबीर सिंह को उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों में गिरफ्तार न करने का निर्देश देते हुए बड़ी राहत दी थी। पीठ ने हैरानी जताई थी कि क्या पुलिस अधिकारियों और वसूली करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए उनका पीछा किया जा रहा है।