कोरोना मामले में उछाल के बाद दिल्ली का शासन-प्रशासन हरकत में है. दिल्ली के बाजारों और मॉल में कोविड दिशा-निर्देशों के उल्लंघन की शिकायत के बाद सभी डीएम और संबंधित विभागों के अधिकारियों को DDMA ने आदेश जारी किए हैं.

दिल्ली में रोज़ाना हर क्षेत्र में केवल एक अधिकृत साप्ताहिक बाजार ( 50% क्षमता के साथ ) खोलने की अनुमति होगी. इस आदेश में कहा गया है कि सभी जिला मजिस्ट्रेट 24 घंटे के भीतर अपने अधिकार क्षेत्र में सभी दुकानों की जांच करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि ये सभी ऑड ईवन के आधार पर ही खुले हो. इसकी वीडियो रिकार्डिंग भी की जायेगी.

बाजार, मॉल, रेस्टोरेंट, बार, मंडियों, रेलवे स्टेशनों, बस-स्टॉप और आईएसबीटी जैसी जगहों पर ज़्यादा भीड़ जमा ना हो इसके लिये जरूरी कदम उठाये जायेंगे. अधिकारियों को इन जगहों पर लोगों को कोरोना के सभी नियमों का पलान करवाना भी सुनिश्चित करना होगा.

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