Wednesday , October 30 2024

NEET PG में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया ये बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने आज NEET पोस्ट ग्रेजुएट में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को अनुमति देते हुए विस्तृत फैसला जारी किया है.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि PG और UG ऑल इंडिया कोटा में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण संवैधानिक रूप से मान्य होंगे.

सरकार को ज़रूरतमंद तबके के लिए विशेष व्यवस्था करने का अधिकार देने वाले संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और 15 (5), अनुच्छेद 15 (1) का ही विस्तार हैं. अनुच्छेद 15 (1) में सरकार की तरफ से किसी वर्ग से भेदभाव न करने की जो बात कही गई है.

अगर आरक्षित वर्ग का कोई व्यक्ति बेहतर स्थिति में आ चुका है और अनारक्षित वर्ग का कोई व्यक्ति सामाजिक या आर्थिक रूप से अच्छी स्थिति में नहीं है, तो यह पूरे आरक्षण को गलत ठहराने का आधार नहीं हो सकता.

कोर्ट ने आज कहा है कि इस बिंदु पर विस्तृत चर्चा की ज़रूरत है. लेकिन अगर यह सुनवाई की जाती तो इस साल के पीजी दाखिलों में और विलंब होता. इसलिए, सरकार की अधिसूचना को इस साल के लिए मंजूरी दे दी गई है. मामले को मार्च के तीसरे हफ्ते में विस्तृत सुनवाई के लिए लगाया जाएगा.