हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर  सरकार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने  को खट्टर सरकार के निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण नियम पर रोक लगा दी.

पिछले महीने ही खट्टर सरकार ने हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम, 2020  को नोटिफाई किया था. इस कानून के तहत राज्य की नौकरियों में स्थानीय निवासियों के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान है.

कानून की अधिसूचना जारी होने के बाद हरियाणा के उपमुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी (JJP) के नेता दुष्यंत सिंह चौटाला ने इसे राज्य के युवाओं के लिए एक ‘ऐतिहासिक दिन’ करार दिया था.उन्होंने कहा था कि सरकार ने पोर्टल भी बनाया है जहां कंपनियों को भर्तियों की जानकारी देनी होगी और सरकार निगरानी करेगी.

यह कानून 10 से ज्यादा कर्मिचारियों वाली फर्मों पर लागू होगा. इसके साथ ही निजी कंपनियों को तीन महीनों के अंदर सरकार के विशेष पोर्टल पर 50 हजार से कम वेतन वाले पदों की जानकारी देनी होगी.

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