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उत्तराखंड: धामी सरकार ने जनता को दिया बिजली का जोरदार झटका, नई दरों में हुई 2.68 प्रतिशत की वृद्धि

उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है. उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की नई दरों 2.68 प्रतिशत की वृद्धि की है.  बीपीएल श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए फिक्स चार्ज की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

पहले ये बिजली की यूनिट के आधार पर तय किया जाता था. फिलहाल राज्य में बिजली की दरें बढ़ जाने के बाद मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं पर ज्यादा असर होगा. वहीं आयोग ने घरेलू श्रेणी में भी 10 से 30 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है.

राज्य के विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष डीपी गैरोला और सदस्य एमके जैन ने  को नई दरें जारी कीं और कहा कि ऊर्जा निगम ने दरों में 6.02 प्रतिशत की वृद्धि की मांग की थी.

उन्होंने कहा कि तीनों ऊर्जा निगमों के प्रस्ताव के अनुसार, कुल 10.18 प्रतिशत की वृद्धि की मांग की गई थी. लेकिन आयोग ने उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर महज 2.68 प्रतिशत की वृद्धि करने का फैसला किया.

आयोग ने बताया कि ऊर्जा निगम ने कुल 787963 करोड़ रुपए की वार्षिक राजस्व की जरूरत की जानकारी दी थी और कुल राजस्व का अंतर 44753 करोड़ था.

आयोग ने इस बार फिक्स चार्ज में उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है. आयोग ने बिजली खपत के आधार पर अब फिक्स्ड चार्ज तय नहीं करने का फैसला किया है.

अब अब एक किलोवाट के कनेक्शन पर 60 रुपये, चार किलोवाट के लिए 70 रुपये और चार किलोवाट से अधिक के लिए 80 रुपये का फिक्स्ड चार्ज देना होगा. आयोग के इस फैसले के बाद अब राज्य के उपभोक्ता को 60 से 220 रुपये प्रतिमाह का लाभ मिलेगा.