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कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक टेरर फंडिंग मामले में दोषी करार, सजा पर 25 मई को होगी बहस

राष्‍ट्रीय जांच एजेंसी  की विशेष अदालत ने कश्‍मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को दोषी करार दिया है।  NIA कोर्ट ने यासीन मलिक को दोषी पाया है, इस मामले में सजा को लेकर  25 मई को फैसला होगा.

इसी बीच कोर्ट ने NIA को कहा है कि वो यासीन मलिक की आर्थिक स्थिति पता करें। कोर्ट ने यासीन मलिक को भी अपनी संपत्ति के बारे में एफिडेविट देने को कहा है।यासीन मलिक ने मान लिया है कि वो आतंकी गतिविधियों में शामिल था.

सुनवाई की आखिरी तारीख पर मलिक ने अदालत को बताया कि वह यूएपीए की धारा 16 (आतंकवादी गतिविधि), 17 (आतंकवादी गतिवधि के लिए धन जुटाने), 18 (आतंकवादी कृत्य की साजिश रचने), व 20 (आतंकवादी समूह या संगठन का सदस्य होने) और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) व 124-ए (देशद्रोह) के तहत खुद पर लगे आरोपों को चुनौती नहीं देना चाहता।

उसने आपराधिक साजिशें भी रची थीं और उस पर लगीं देशद्रोह की धारा भी सही हैं. यासीन पर जो UAPA के तहत धाराएं लगी हैं, उसे भी उसने स्वीकार कर लिया था.