उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने संपत्ति अपनों के नाम करने वालों को बड़ा तोहफा दिया है. अब प्रदेश में ब्लड रिलेशन में होने वाली रजिस्ट्री पर कोई भी स्टांप शुल्क नहीं देना होगा, मात्र 5 हजार के स्टाम्प पर रजिस्ट्री होगी और 1 हजार प्रोसेसिंग फीस लगेगी.परिवार के सदस्यों के बीच अचल संपत्ति का बंटवारा अब आसान होगा। इसके लिए दान विलेख पर स्टांप शुल्क में छूट दे दी गई है।
स्टांप एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति बंटवारे की प्रक्रिया को सरल व निर्विवाद बनाने के लिए कैबिनेट में यह प्रस्ताव लाया गया है।
योगी सरकार ने अब अपनों के नाम संपत्ति करने के लिए गिफ्ट डीड (दान विलेख) में 6 हजार रुपये के स्टाम्प पर रजिस्ट्री की सुविधा प्रदान की है. सरकार ने इस कैटेगरी के मुताबिक परिवार के अंदर माता-पिता, पति-पत्नी, पुत्र-पुत्र वधू, पुत्री-दामाद, सगा भाई-सगी बहन, पुत्र-पुत्री का बेटा-बेटी आएंगे.
सरकार का मानना है कि परिवार का मुखिया अपने जीवनकाल में ही भाई, पुत्री, बहन, पिता, बहू, पुत्र, पौत्री या आर्थिक व शारीरिक रूप से कमजोर सदस्यों को पारिवारिक संपत्ति दान करना या उसका बंटवारा चाहता है, लेकिन स्टांप शुल्क अधिक होने की वजह से रजिस्ट्री से परहेज करता है।