तेलंगाना में केसीआर की पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त केस की जांच सीबीआई करेगी। हाईकोर्ट ने तेलंगाना विधायक खरीद मामले को केंद्रीय एजेंसी को सौंपने का आदेश दिया है।कोर्ट के निर्देश पर एसआईटी ने जांच को जारी रखा था।
सत्ताधारी टीआरएस पार्टी के विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त के मामले में एक विधायक ने एफआईआर दर्ज कराया है। मामला तूल पकड़ने के बाद केसीआर सरकार ने 9 नवम्बर को सात सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था। रेमा राजेश्वरी-एसपी नलगोंडा, कलमेश्वर शिंगेनावर-डीसीपी क्राइम साइबराबाद और आर जगदीश्वर रेड्डी-डीसीपी, शमशाबाद आदि शामिल हैं।
विधायक खरीद केस में टीआरएस विधायक पायलट रोहित रेड्डी ने एफआईआर दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि उनसे तथा कई साथी विधायकों से कथित तौर पर संपर्क किया गया था। टीआरएस छोड़ने के लिए प्रत्येक विधायक को 100 करोड़ रुपये देने की पेशकश की गई थी।